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Staff Writer · Jagran

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली एक PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम.
क्या चुनाव में वोट ना डालने पर होगी गिरफ्तारी? PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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