Himanshu Singh Chandel
Staff Writer · Amarujala

Image courtesy Amarujala
सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े नियम आसान किए गए हैं, ताकि केरोसिन की तेजी से सप्लाई हो सके। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों को भी केरोसिन स्टोर और बेचने की अनुमति दी गई है। यह फैसला अस्थायी तौर पर 60 दिनों के लिए लागू रहेगा। क्या पेट्रोल पंपों से भी मिलेगा केरोसिन?
सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के पंपों को केरोसिन बेचने की अनुमति दी है। हर चयनित पेट्रोल पंप पर 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। हर जिले में दो पंपों को इसके लिए चुना जा सकता है, ताकि सप्लाई तेजी से लोगों तक पहुंचे। किन राज्यों में लागू होगा यह फैसला?
Kerosene Rules: ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, केरोसिन नियमों में दी ढील; सप्लाई बढ़ाने का रास्ता खोला
यह व्यवस्था दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। खासतौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया गया है, जिन्हें पहले केरोसिन-मुक्त घोषित किया गया था। अब जरूरत के हिसाब से वहां फिर से केरोसिन सप्लाई शुरू की जा रही है। ये भी पढ़ें- 'न्याय कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी का अधिकार', बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन क्या अतिरिक्त केरोसिन आवंटन किया गया है?
सरकार ने राज्यों को नियमित सप्लाई के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन दिया है। इससे तुरंत जरूरत पूरी की जा सकेगी। साथ ही राशन की दुकानों के जरिए भी केरोसिन बांटा जाएगा और ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या अन्य ईंधनों पर भी काम हो रहा है?
सरकार ने एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए कोयला और केरोसिन जैसे विकल्प भी बढ़ाए हैं। कोयला मंत्रालय ने भी राज्यों को ज्यादा कोयला देने का आदेश दिया है। साथ ही पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को स्थायी समाधान मिल सके। क्या सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा?

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