Riya Dubey
Staff Writer · Amarujala

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अदालत ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका में मांगी गई व्यवस्था को फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनावों में लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यह विचार करने योग्य मुद्दा है कि क्या आगामी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह जांचने की जरूरत है कि क्या भविष्य के चुनावों से पहले ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं, और इसी के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट फर्जी मतदान पर सख्त: क्या बायोमेट्रिक सिस्टम से मतदान? अदालत ने केंद्र-चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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